हथियारों का लाइसेंस कैसे लें?
बंदूक, रिवॉल्वर या राइफल के लिए लाइसेंस कैसे ले...?
हथियार के लाइसेंस के लिए आवेदन कैसे करें...
अगर आप को भी हथियार की जरुरत है तो इसलिए लिए सब से पहले आप को Form A की जरुरत होगी जो की भारतीय सविधान की धरा 1962 के तहत आता है जिस में आप को हथियार के लिए लाइसेंस से ले कर इसके उपयोग तथ हथियारों के टाइप बताये है ऐसी फॉर्म से आप इंडिया में लाइसेंस नियमानुसार हथियार ले सकते है ऐसे आप भरकर इस में दिए गए डॉक्यूमेंट सलग्न कर के हथियार के ऑफिस में जमा करवा सकते है हथियारों का ऑफिस जिले के डीएम या डिप्टी कमिश्नर या पुलिस कमिश्नर के तहत आता है!
लाइसेंस लेने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट आवश्यक है?
आप को हथियार लेने है तो लाइसेंस देने वाला व्यक्ति उनकी जरुरत के हिसाब से आप से कोई डॉक्यूमेंट मांग सकता है ये अलग अलग स्टेट और सिटी के लिए अलग अलग हो सकता है पर इनके साथ आप को अपनी पहचान, पता, उम्र और फिटनेस प्रूफ देना ही होगा। साथ ही आपको यह भी बताना होगा कि आप कौन सा हथियार खरीदना चाहते हैं। साथ ही आप को लाइसेंस लेने वाले की 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ तथा आप के एरिया में आने वाले थाने से NOC भी लेना होगी जो की ये प्रूफ करता है की आप का कोई पिछले क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है !
लाइसेंस की मिलने में 1 महीने से 1 साल तक लग सकता है
कहां लेकर जा सकते हैं हथियार?
सामान्य तौर पर आपको हथियार का लाइसेंस सिर्फ आपके राज्य भर के लिए ही मिलता है, लेकिन आप चाहें तो आर्म्स रूल 1962 के रूल 53 के तहत आप इसे पूरे देश के लिए भी बढ़वा सकते हैं और पूरे देश में अपना हथियार लेकर कहीं भी आ और जा सकते हैं। हालांकि, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कहा गया है कि वे किसी के लाइसेंस को पूरे देश के लिए एक्सटेंड करने से पहले गृह मंत्रालय से बात जरूर कर लें।
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