ड्रोन उड़ाने से हटे प्रतिबंध, पायलट लाइसेंस ज़रूरी नहीं, फीस मात्र ₹100
केंद्र सरकार ने नई ड्रोन नीति के तहत ड्रोन के लिए फॉर्म/मंजूरियों की संख्या 25 से घटाकर 5 कर दी है केंद्र सरकार ने नई ड्रोन नियम 2021 बनाकर एवं पुरानी नियमावली को बदलते हुए ड्रोन उड़ाने एवं मानव रहित विमान प्रणालियों के लिए पहले के मुकाबले रास्ता बहुत आसान कर दिया है। इस मामले में सिविल एविएशन मंत्रालय का कहना है कि उन्होंने विश्वास के आधार पर एवं घुसपैठ निगरानी के लिए इस प्रकार नियमावली में बदलाव किए हैं। लंबे समय से ड्रोन नियमों पर लगाई गई सख़्ती को केंद्र सरकार की एविएशन मंत्रालय ने बृहस्पतिवार (26 अगस्त, 2021) को नए ड्रोन नियम 2021 बनाते हुए बदला एवं देश की ड्रोन पॉलिसी को और अधिक लचीला और आसान बना लिया। सिविल एविएशन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मीडिया से बातचीत में कहा: “दुनिया के कई नए स्टार्टअप क्षेत्रों में हवाई टैक्सियों के शोध चल रहे हैं। वह समय भी दूर नहीं जब इस नई ड्रोन पॉलिसी के तहत ऊबर टैक्सियाँ केवल सड़कों पर ही नहीं बल्कि हवा में भी देखी जा सकेंगी।” सिंधिया ने आगे बताया कि रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) साथ मिलकर काम क...